
टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आॅफ इंडिया (ट्राई) ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए गुरुवार को कुछ नियमों में बदलाव किया। नए नियमों के तहत सब्सक्राइबर्स को बार-बार परेशान करने वाली कॉल्स से छुटकारा मिल सकता है। नए नियमों के मुताबिक, अब टेलिमार्केटिंग कंपनियों को उपभोक्ताओं को मैसेज भेजने के लिए उनकी मंजूरी लेनी होगी। उपभोक्ता के पास मंजूरी की समय-सीमा तय करने का विकल्प होगा। ट्राई ने टेलिकॉम ऑपरेटर्स से कहा है कि कमर्शियल कम्युनिकेशन सिर्फ रजिस्टर्ड सेंडर्स के जरिए ही होने चाहिए।
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Dainik Bhaskar
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