
अब रिश्वत देने वालों को भी रिश्वत लेने वालों के बराबर सजा दी जाएगी। लोक सभा में मंगलवार को भ्रष्टाचार रोकथाम (संसोधन) बिल, 2018 को मंजूरी मिल गई है। नए कानून में ‘अनैतिक लाभ’ शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य तरह के लेन-देन को शामिल किया गया है।
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