
इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय फार्म- 16 भरना अनिवार्य किया गया है। इसमें आपकी सैलरी, भत्ते और अन्य तरह के आय- व्यय के बारे में जानकारी देनी होती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके फार्म-16 नहीं मिल पाता।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2NEaHGu
via
Dainik Bhaskar
0 comments:
Post a Comment