
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पांच दिन शेष बचे हैं। 31 जुलाई के बाद पांच हजार रुपए फाइन के साथ आप आईटीआर भर सकते हैं। जिन करदाताओं के पास आधार कार्ड नहीं है उनकी दिल्ली हाईकोर्ट ने समस्या हल कर दी है। ये करदाता ऑनलाइन रिटर्न भर सकते हैं।
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