Friday, July 27, 2018

निजी विश्वविद्यालय खुद के नियम और शुल्क निर्धारण नहीं कर सकेंगे, सरकार ने लगाई रोक

जयपुर.  राज्य सरकार ने 46 निजी विश्वविद्यालयों को स्वयं के नियम और शुल्क निर्धारित करने पर रोक लगा दी है। निजी विश्वविद्यालयों को प्रवेश नियम और शुल्क लौटाने जैसे नियम - कायदे खुद की वेबसाइट पर दर्शाने अनिवार्य होंगे। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी और 46 निजी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की सचिवालय में हुई बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों ने ये फरमान सभी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों  को सुनाया है। बैठक में अफसरों ने स्पष्ट किया कि सभी विश्वविद्यालय आरटीआई के दायरे में है। ऐसे में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति से लेकर वेबसाइट पर इसका प्रचार- प्रचार किया जाना अनिवार्य रहेगा।  सीएम पोर्टल पर प्राइवेट विश्वविद्यालयों के खिलाफ शिकायतों का समाधान 31 जुलाई तक किया जाएं। पीएचडी के संबंध में निजी विश्वविद्यालयों को सख्त दिशा-निर्देश दिए गए है कि अन्य शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को   सुपरवाइजर नियुक्त कर शोध कार्य नहीं करवाएं। विश्वविद्यालय सिर्फ स्वयं के नियमित रूप से नियुक्त शोध निर्देशक के माध्यम से ही ऐसे विषयों में...

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