
12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने और ऐसे यौन अपराधों के खिलाफ कठोर कानून बनाने के लिए सोमवार को राज्यसभा ने एक विधेयक पारित किया। यह विधेयक 21 अप्रैल को लागू किए गए आपराधिक कानून (संशोधन) की जगह लेगा। 30 जुलाई को लोकसभा से आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 भी पारित हो चुका था। संसद के दोनों सदनों से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते और विधि मंत्रालय के अधिसूचित करते ही यह विधेयक कानून में तब्दील हो जाएगा।
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