Thursday, August 23, 2018

दहेज हत्या और घरेलू विवादों में सबूतों के बिना पति के रिश्तेदारों को नामजद न किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि घरेलू झगड़े, दहेज हत्या के मामले में पति के रिश्तेदारों को पुख्ता सबूत बिना नामजद नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस एसए बोबड़े और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए।

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via Dainik Bhaskar

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