
हाईकोर्ट ने एक मृतक मेजर की पेंशन राशि के बंटवारे के मामले में कहा है कि मेजर की पत्नी ने जिस तारीख को दूसरा विवाह किया है उसके बाद मृतक की पूरी पेंशन राशि पर उसके माता-पिता का हक है। अदालत ने कहा कि मृतक की पत्नी के 27 जून 2013 को शादी करने के बाद की तारीख 28 जून से पूरी पेंशन राशि उसके माता-पिता को मिले। न्यायाधीश केएस झवेरी व एके गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश मृतक मेजर की मां विमला की अवमानना याचिका पर दिया।
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