
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एससी-एसटी के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ देने से मना करने के लिए क्रीमी लेयर वाला सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र से पूछा कि क्या क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करके एससी-एसटी के अमीरों को पदोन्नति में आरक्षण देने से इनकार किया जा सकता है।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2OFFGBM
via
Dainik Bhaskar
0 comments:
Post a Comment