
देश में ड्रोन के नागरिक इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। हालांकि, ड्रोन से होम डिलिवरी के लिए अभी और इंतजार करना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु और विभाग के राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सोमवार को यहां रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) यानी ड्रोन को लेकर नियम जारी किए। यह 1 दिसंबर से लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि 250 ग्राम या इससे अधिक वजनी ड्रोन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2wuQYkZ
via
Dainik Bhaskar
0 comments:
Post a Comment