Friday, September 7, 2018

समलैंगिक वयस्कों के बीच रजामंदी से संबंध अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट; 157 साल पुरानी धारा 377 पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि समान लिंग वालों का सहमति से भी जिस्मानी रिश्ता बनाना अपराध है। चीफ जस्टिक दीपक मिश्रा की अगुआई वाली पांच जजों की बेंच ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा- समलैंगिकता अपराध नहीं है।

आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें

from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2NOPvxh
via Dainik Bhaskar

Related Posts:

0 comments:

Post a Comment