
जयपुर | हाईकोर्ट ने 13 साल पहले गाय चोरी के आरोपियों की थाने में भीड़ द्वारा पिटाई करने को मॉब लिंचिंग का मामला माना है, साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों की सजा को कम बताते हुए डीजीपी को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश पुलिसकर्मी श्रीकिशन, पगड़ीराम मीणा व गिल्याराम की याचिका पर दिया। इन्हें दोषी मानते हुए विभाग ने एक वेतनवृद्धि रोकी थी। तीनों इसी आदेश को रद्द कराने कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति भी मांगी, कोर्ट ने नहीं दी।
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