
नया वाहन खरीदने के साथ ही वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2018 से सभी नए वाहनों का खरीदने के साथ ही पांच साल का के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य कर दिया है। आखिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है?
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2NOLCbJ
via
Dainik Bhaskar
0 comments:
Post a Comment