
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आयकर दस्तावेजों की दोबारा जांच पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। सोमवार को उनकी ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि आयकर विभाग को टैक्स प्रक्रिया की दोबारा जांच करने का अधिकार है। अगर याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत है तो इसके लिए वे विभाग के पास जा सकते हैं।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2oWxySM
via
Dainik Bhaskar
0 comments:
Post a Comment