
नई दिल्ली. स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को तंबाकू उत्पादों में छपने वाली चेतावनी के लिए गाइडलाइंस जारी कीं। इनके मुताबिक, तम्बाकू उत्पादों पर चेतावनी के साथ-साथ नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर भी छापना होगा। नियम 1 सितंबर से लागू होगा। तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर छापने का निर्देश जारी किया गया है।
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Dainik Bhaskar
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