Wednesday, August 22, 2018

आम्रपाली का रियल एस्टेट बिजनेस मकड़जाल; अधूरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की संपत्ति बेचकर ही पूरे किए जा सकते- सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को लेकर गंभीर टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि एनसीआर में इसके सभी आवासीय प्रोजेक्ट अवैध जान पड़ते हैं, क्योंकि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लोगों को पजेशन दे दिया गया है।

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via Dainik Bhaskar

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