
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को लेकर गंभीर टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि एनसीआर में इसके सभी आवासीय प्रोजेक्ट अवैध जान पड़ते हैं, क्योंकि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लोगों को पजेशन दे दिया गया है।
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Dainik Bhaskar
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