Saturday, June 16, 2018

अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों की अयोग्यता पर हाईकोर्ट का खंडित आदेश, तीसरे जज करेंगे सुनवाई

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों की अयोग्यता पर खंडित आदेश दिया। चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को बरकार रखा, जबकि बेंच में शामिल दूसरे जज एम सुंदर इससे सहमत नहीं थे। अब यह केस मद्रास हाईकोर्ट के सबसे सीनियर जज एच रमेश के पास सुनवाई के लिए भेजा गया है। इस फैसले से शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन को झटका लगा है। आखिरी फैसले तक उनके गुट के 18 अयोग्य विधायक विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

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via Dainik Bhaskar

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