
मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों की अयोग्यता पर खंडित आदेश दिया। चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को बरकार रखा, जबकि बेंच में शामिल दूसरे जज एम सुंदर इससे सहमत नहीं थे। अब यह केस मद्रास हाईकोर्ट के सबसे सीनियर जज एच रमेश के पास सुनवाई के लिए भेजा गया है। इस फैसले से शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन को झटका लगा है। आखिरी फैसले तक उनके गुट के 18 अयोग्य विधायक विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2sWgRZX
via
Dainik Bhaskar
0 comments:
Post a Comment