
कॉलेज निदेशालय ने प्राइवेट कॉलेजों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की है, जिसमें इन नियमों का उल्लेख किया गया है। इस पॉलिसी में कहा गया है कि अनाथ स्टूडेंट्स को अधिकतम 5% सीटों पर प्रवेश देना होगा, हालांकि अनाथ कैटेगरी के नाम से कोई चल-अचल संपत्ति नहीं होनी चाहिए। गाइडलाइन में कहा गया है कि यूजीसी की योग्यता के अनुसार ही फेकल्टी रखी जाएगी और भुगतान यूजीसी गाइडलाइन के अनुरूप बैंक खातों में होगा। कॉलेज निदेशालय ने प्राइवेट कॉलेजों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की है, जिसमें इन नियमों का उल्लेख किया गया है। इस पॉलिसी में कहा गया है कि अनाथ स्टूडेंट्स को अधिकतम 5% सीटों पर प्रवेश देना होगा, हालांकि अनाथ कैटेगरी के नाम से कोई चल-अचल संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
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