
लाइफ पार्टनर के साथ जबरन यौन संबंध बनाना और अननेचुरल तरीके अपनाना तलाक का आधार है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बठिंडा की एक महिला की तलाक याचिका मंजूर करते हुए यह टिप्पणी की है।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2xYvmRO
via
Dainik Bhaskar
0 comments:
Post a Comment