
तीन साल पहले महिला और बच्चों पर तेजाब डालने के प्रकरण में जिस नामजद आरोपी को पुलिस ने जांच में बेकसूर माना था, उसे बहरोड़ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (प्रथम) प्रवेन्द्रपाल सिंह ने दोषी पाया है और आजीवन कारावास व तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पुलिस जांच में दोषी ठहराए गए चार आरोपियों को दोष मुक्त किया है। ये लोग तेजाब से झुलसे पीड़ितों की मदद के लिए गए थे, जबकि पुलिस ने उन्हें आरोपी बना दिया था।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2sUnhb2
via
IFTTT
0 comments:
Post a Comment