
शहरी क्षेत्र से शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र से अहस्तांतरित संस्था से हस्तांतरित संस्था में स्थानांतरण के अधिकार पैतृक विभाग में रहेंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र और हस्तांतरित संस्थाओं से अहस्तांतरित संस्थाओं में स्थानांतरण के आदेश पंचायती राज विभाग की सहमति के बाद पैतृक विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे।
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