
इस दौरान ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सोलंकी की नियुक्ति के खिलाफ आई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 23 अक्टूबर 2017 के आदेश से उसकी नियुक्ति को अवैध घोषित किया। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने केन्द्र सरकार द्वारा सोलंकी की नियुक्ति को अवैध मानने की जानकारी दी। जिस पर अदालत ने रजिस्ट्रार के पद पर सोलंकी की नियुक्ति को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया।
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